शिक्षक सस्पेंडः स्कूल से गायब रहने वाले सहायक शिक्षक पर गिरी गाज, डीईओ निलंबित…

महासमुंद। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला, गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी के विरुद्ध लगे आरोप जांच में सही पाए गए हैं। बैपारी पर विद्यालय समय पर उपस्थित नहीं रहने, शाला में अनियमित रूप से आने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप थे। जांच में यह पुष्टि हुई कि शिक्षक की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध है। इस संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें पूर्व में स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु इसके बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं देखा गया। जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत राहुल बैपारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

  • Related Posts

    प्रेमी-प्रेमिका की मिली लाश, घर से थे लापता, मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी….

    मनेंद्रगढ़-चिरमिरी। जिले में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों का शव गांव के जंगल में मिला। दोनों बीते गुरूवार से लापता थे। घटना की जानकारी मिलने…

    स्कूलों का समय बदलाः भीषण गर्मी के चलते राज्य सरकार ने स्कूलों के समय में किया परिवर्तन, देखें आदेश…

    रायपुर: छत्तीसगढ़ में 16 जून यानी आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। इस बीच शाला प्रवेशोत्सव के पहले ही दिन राज्य सरकार ने बढ़ती गर्मी को ध्यान…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *