डॉक्टर को जुर्मानाः बिना नियम कायदे का पालन किए क्लिनिक चलाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट को कलेक्टर ने किया 20 हजार रुपए का जुर्माना

रायपुर। एम्स और मेकाहारा के सामने एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्लीनिक खोलकर इलाज करता रहा और स्वास्थ्य अमला अब तक आंखे बंद किए हुए था। इसके एवज में उसने न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में डाला। अब जाकर जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने डॉ. वसी खान पर छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् एवं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन व अनुज्ञा के चिकित्सकीय कार्य करने पर 20हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। डॉ खान द्वितीय तल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के नजदीक टाटीबंध में क्लीनिक चलाता है। यह कार्रवाई तीन अप्रैल को रजिस्ट्रार छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर की शिकायत पर जांच उपरांत की गई है।

अपने आदेश में कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि पत्रानुसार छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् के बिना पंजीयन के ही डॉ खान स्वयं को हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) बताकर द्वितीय तल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के नजदीक टाटीबंध रायपुर में अपनी निजी क्लीनिक खोलकर मरीजों को गुमराह कर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉ वली ने नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन नहीं किया गया है, न ही छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद में डिग्री पंजीकृत है।

बिना डिग्री पंजीयन के संस्था संचालन किया जाना नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 नियम 2013 के नियम विरूद्ध है। अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 के कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 के अनुसार जो कोई भी इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्यागृह अथवा क्लीनिकल स्थापना, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त किये बिना चलाता है, तो 20,000 रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा। साथ ही तत्काल अपना क्लीनिक संचालन बंद करें एवं छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् एवं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन व अनुज्ञा के संस्था संचालन करने के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 एवं कंडिका क्रमांक 12 (क) 1 एवं 2 के अनुसार रूपये 20000/- जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर में जमा करना होगा।

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